रायपुर में देर रात खुले बारों पर प्रशासन का चाबुक: ‘रास्ता’, ‘ग्रैंड इंपीरिया’ और ‘मिथ्या’ के लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित

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रायपुर: राजधानी रायपुर में देर रात तक संचालित होने वाले बार और रेस्टोरेंट्स पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। वीआईपी (VIP) रोड स्थित तीन प्रमुख बारों— ‘रास्ता’, ‘ग्रैंड इंपीरिया’ और ‘मिथ्या’— के लाइसेंस रायपुर कलेक्टर द्वारा 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही, इन तीनों संस्थानों को सील करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

कार्रवाई के मुख्य बिंदु:

  • समय सीमा का उल्लंघन: यह कार्रवाई आकस्मिक निरीक्षण के दौरान की गई। जांच में पाया गया कि ये तीनों बार और रेस्टोरेंट तय समय सीमा के बाद, यानी रात 12 बजे के बाद भी खुले हुए थे और वहां संचालन जारी था।
  • आबकारी विभाग की जांच में खामियां: केवल समय का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि आबकारी विभाग की गहन जांच में इन संस्थानों के भीतर कई अन्य अनियमितताएं भी उजागर हुई हैं।
  • नियमों के तहत कार्रवाई: जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम ‘छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम’ के प्रावधानों के तहत उठाया है, जिसके अंतर्गत लाइसेंस निलंबन के आदेश विधिवत जारी किए गए हैं।

​जिला प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से शहर के अन्य बार और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नियमों और तय समय सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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