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सिनेमाघरों की मनमानी पर ब्रेक: शो टाइम के बाद विज्ञापन दिखाना ‘सेवा में कमी’, उपभोक्ता आयोग ने PVR INOX पर लगाया जुर्माना

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▶ टिकट पर छपा समय ‘संविदात्मक दायित्व’ (Contract), इसका उल्लंघन अनुचित व्यापार व्यवहार: आयोग

▶ BookMyShow को मिली राहत, वह केवल टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है

मेडक/संगारेड्डी: मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने जाने वाले दर्शकों के लिए एक बेहद अहम फैसला आया है। जिला उपभोक्ता आयोग (मेडक) ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि फिल्म टिकट पर छपे निर्धारित समय के बाद व्यावसायिक विज्ञापन दिखाना और फिल्म शुरू करने में देरी करना ‘सेवा में कमी’ (Deficiency in Service) है। आयोग ने इसके लिए देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन PVR INOX को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है।

क्या था पूरा मामला? यह मामला 15 मार्च 2025 का है। पेशे से अधिवक्ता एक व्यक्ति ने BookMyShow के जरिए PVR INOX में फिल्म “Court: State vs Nobody” के दो टिकट बुक किए थे। रात 10:00 बजे का शो टाइम निर्धारित था, लेकिन थिएटर प्रबंधन ने 10:00 से 10:09 बजे तक व्यावसायिक विज्ञापन और ट्रेलर दिखाए। इस देरी के कारण फिल्म रात करीब 12:02 बजे खत्म हुई, जिससे शिकायतकर्ता को काफी असुविधा हुई और उनके पेशेवर कार्यों में बाधा आई। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

विपक्षियों की दलीलें हुईं खारिज सुनवाई के दौरान PVR INOX ने दलील दी कि जनहित संदेश (PSA) दिखाना कानूनी रूप से अनिवार्य है और विज्ञापन दिखाना उनका व्यापारिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(g)) है। वहीं, BookMyShow ने कहा कि वह केवल एक टिकटिंग प्लेटफॉर्म है, थिएटर के संचालन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है।

आयोग की सख्त टिप्पणी और फैसला आयोग ने PVR INOX की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि जनहित संदेश फिल्म शुरू होने से पहले या इंटरवल में दिखाए जा सकते हैं, लेकिन इसके आड़ में टिकट पर छपे समय के बाद फिल्म शुरू करने में देरी नहीं की जा सकती। टिकट पर लिखा शो टाइम उपभोक्ता और थिएटर के बीच एक ‘कॉन्ट्रैक्ट’ है। राजस्व कमाने के लिए विज्ञापनों के जरिए इस समय में देरी करना ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ है।

आयोग ने BookMyShow को इस मामले में दोषमुक्त करार दिया, लेकिन PVR INOX को उत्तरदायी ठहराते हुए आदेश दिया:

  • शिकायतकर्ता को मानसिक कष्ट के लिए ₹5,000 का मुआवजा दें।
  • वाद व्यय (कानूनी खर्च) के रूप में ₹3,000 का भुगतान करें।
  • 45 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर 9% वार्षिक ब्याज देना होगा।
  • भविष्य में टिकट पर मुद्रित शो टाइम का कड़ाई से पालन किया जाए।

editor

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