नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति (शराब नीति) मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है, जिसमें सीबीआई (CBI) की अपील पर सुनवाई कर रहीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच से इस मामले को किसी अन्य बेंच में ट्रांसफर करने की उनकी मांग खारिज कर दी गई थी।
केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की है, जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया था।
चीफ जस्टिस ने केजरीवाल की बेंच बदलने की अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह मामला मौजूदा रोस्टर के अनुसार ही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को सौंपा गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस मामले को किसी दूसरी बेंच के पास भेजने का कोई उचित या ठोस कारण नहीं है।
बेंच पर सवाल उठाने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण बताए गए हैं:
अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग कदम उठाए हैं:
27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने सीबीआई (CBI) की जांच प्रक्रिया की भी कड़ी आलोचना की थी।
यह मामला शुरू से ही भारी राजनीतिक विवाद का केंद्र रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और 156 दिनों की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। इसी मामले में AAP के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को भी 530 दिन जेल में बिताने पड़े थे। अब इस मामले में सीबीआई की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।
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