नई दिल्ली: अगर आप फेसबुक, एक्स (ट्विटर) या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें (News) या समसामयिक घटनाओं (Current Affairs) से जुड़ा कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने IT नियम, 2021 में बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत अब आम यूज़र्स द्वारा शेयर की जाने वाली न्यूज़ सामग्री भी डिजिटल मीडिया आचार संहिता के दायरे में आएगी।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पेश किए गए मसौदे के अनुसार, अब वे यूज़र्स भी नियमों के दायरे में होंगे जो किसी न्यूज़ संस्थान के रूप में पंजीकृत (Registered Publisher) नहीं हैं, लेकिन समाचार साझा करते हैं।
अभी तक डिजिटल मीडिया के सख्त नियम मुख्य रूप से न्यूज़ पोर्टल्स और प्रकाशकों पर लागू होते थे, लेकिन इस संशोधन के बाद ‘यूज़र जनित न्यूज़ कंटेंट’ (User-generated News Content) पर भी सरकार की निगरानी बढ़ जाएगी।
सरकार का तर्क है कि ये संशोधन “प्रक्रियात्मक और स्पष्टकारी” हैं। इनका मुख्य उद्देश्य:
सरकार ने इस ड्राफ्ट पर आम जनता और हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। अगर आप इन नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो 14 अप्रैल, 2026 तक itrules.consultation@meity.gov.in पर ईमेल के जरिए अपनी बात रख सकते हैं।
आर्थिक तंगी नहीं बनी बाधा, 90% अंक हासिल कर पेश की मिसाल कहते हैं…
अम्बिकापुर | अम्बिकापुर-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-130) पर रविवार को एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे…
पुरानी भिलाई और स्मृति नगर की घटना, छात्रा ने सुसाइड नोट में लिखा- 'मैं सबकी…
राज्य शासन की अनुमति के बिना स्थानांतरण को बताया अवैध, आदेश निरस्त बिलासपुर | छत्तीसगढ़…
दुर्ग। पुरानी भिलाई स्थित पार्थिवी इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रही जेईई मेंस (JEE Mains)…
बिलासपुर। शहर के कोनी क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार…