रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
इस नए कानून का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में अवैध और जबरन धर्मांतरण पर कड़ाई से रोक लगाना है। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित इस विधेयक में निम्नलिखित आधारों पर होने वाले धर्मांतरण को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का मानना है कि यह विधेयक राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने में मदद करेगा। इस कानून के लागू होने से उन तत्वों पर लगाम कसी जा सकेगी जो भोले-भले लोगों को भ्रमित कर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं।
अगला कदम: कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब इस विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में पटल पर रखा जाएगा, जहाँ इस पर विस्तृत चर्चा होगी।
दुर्ग | 25 मार्च 2026 छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले ने विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के…
जामुल/भिलाई: चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री शिवशंकर सेवा मंच द्वारा एक सराहनीय…
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के खुर्सीपार क्षेत्र में प्रशासन की घोर लापरवाही का एक…
मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी खबर सामने आ रही…
रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक…
भिलाई/दुर्ग। कुम्हारी स्थित खारून नदी ब्रिज के मरम्मत कार्य के चलते 01 अप्रैल से 30…