केंद्र सरकार ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 1 मार्च 2026 से देश में ‘सिम बाइंडिंग’ (Sim Binding) का नियम अनिवार्य रूप से लागू होने जा रहा है। सरकार ने इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने की किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है।
इस नए नियम के तहत, वॉट्सएप और अन्य इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स अब केवल तभी काम करेंगे जब वह मोबाइल नंबर (सिम कार्ड) उसी डिवाइस में सक्रिय रूप से मौजूद हो।
सरकार ने Telecommunication Act के तहत इस बदलाव को मंजूरी दी है। इसका प्राथमिक लक्ष्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। सिम बाइंडिंग यह सुनिश्चित करेगी कि अकाउंट का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर रहा है जिसके पास वह सिम कार्ड मौजूद है।
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