रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल होने के बाद, आईजी (IG) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शासन द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
अशोभनीय आचरण और पद का दुरुपयोग
जारी आदेश के अनुसार, श्री डांगी पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए पद के अनुरूप आचरण न करने का गंभीर आरोप है। उन पर अशोभनीय एवं नैतिकता के प्रतिकूल आचरण प्रदर्शित करने, अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग करने तथा स्थापित सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने के आरोप तय किए गए हैं।
इन नियमों के उल्लंघन का है आरोप
प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि उनका यह कृत्य अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के निम्नलिखित नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है:
- नियम 3(1- क) (i)
- नियम 3(2-ख) (vii) * नियम 17-क (दो)
पुलिस विभाग की छवि हुई धूमिल
निलंबन आदेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि श्री डांगी की आपत्तिजनक तस्वीरों के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित होने के कारण आम जनमानस और समाज में पुलिस विभाग की छवि काफी धूमिल हुई है। इस अनैतिक कृत्य के लिए रतन लाल डांगी (भा.पु.से.) को व्यक्तिगत स्तर पर पूर्ण रूप से जिम्मेदार माना गया है।
विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव
मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन के साथ-साथ अब उनके विरुद्ध सख्त विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का भी प्रस्ताव है।