कोरिया/ प्रार्थी सत्येन्द्र कुमार प्रजापति के घर निर्माण केp लिये ईंट बनाने का कार्य मजदूर मोहित घसिया के द्वारा किया जा रहा था। उस कार्य में खोदे गये गढ्ढे में पानी भर गया जिससे मजूदर मोहित घसिया के बेटे की मृत्यु उसमें डूबने से हो गयी, जिस पर मृतक के मृत्यु की जांच के संबंध में पुलिस चौकी बचरापोड़ी के एएसआई गुरू प्रसाद यादव के द्वारा प्रार्थी सत्येन्द्र कुमार प्रजापति को आपराधिक प्रकरण न बनाकर केस रफा-दफा करने के लिये दिनांक 21.02.2026 को 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के सत्यापन में एएसआई गुरू प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 22.02.2026 को 25,000 रूपये रिश्वत लेने पर सहमति दी गई। गुरू प्रसाद यादव के चौकी से स्थानांतरण होने के पश्चात् चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ के द्वारा दिनांक 23.02.2026 को प्रार्थी सत्येन्द्र कुमार प्रजापति को रिश्वत की रकम लेकर दिनांक 24.02.2026 को चौकी बुलाया गया। उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ को प्रार्थी सत्येन्द्र कुमार प्रजापति से 25,000 रूपये रिश्वत लेते हुए एसीबी अम्बिकापुर के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया। रिश्वत मांगने के आरोप में सहायक उप निरीक्षक गुरू प्रसाद यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों के विरूद्ध धारा 7. 12 पीसीएक्ट 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2018 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।