रायपुर | छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। विशेष न्यायालय ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किए हैं।
ट्रायल में सहयोग और पासपोर्ट जमा करने की शर्त
बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए विशेष कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देते हुए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी रखी हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा। साथ ही, उन्हें मामले के ट्रायल के दौरान पूरी तरह से सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
1033 पन्नों का चालान हुआ है पेश
गौरतलब है कि आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की टीम इस मामले की सघन जांच कर रही है। हाल ही में जांच एजेंसियों ने इस शराब घोटाला मामले में 1033 पन्नों का विस्तृत चालान कोर्ट में पेश किया है। सौम्या चौरसिया और केके श्रीवास्तव लंबे समय से इस मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद थे।
प्रमुख बिंदु:
- कोर्ट का फैसला: बुधवार को विशेष कोर्ट ने दी जमानत।
- बड़ी राहत: लंबे समय बाद दोनों आरोपियों को मिली जेल से मुक्ति।
- शर्तें: कोर्ट के समक्ष पासपोर्ट सरेंडर करना अनिवार्य।
- एजेंसी की कार्रवाई: EOW-ACB ने पेश की है एक हजार से अधिक पन्नों की चार्जशीट।