
दुर्ग / छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है। नंदिनी माइंस अहिवारा क्षेत्र की रहने वाली 25 वर्षीय शिल्पा गोस्वामी ने अपने पति, सास और ससुर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए महिला थाना भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता चार महीने की गर्भवती है और आरोप है कि इसी हालत में उसका पति उसे किराए के मकान में अकेला छोड़कर चला गया।
शिकायत के अनुसार शिल्पा की शादी 3 नवंबर 2025 को भिलाई सेक्टर-6 स्थित फ्रंटियर भवन में सामाजिक रीति-रिवाज से हुई थी। शादी के शुरुआती 15 दिन सामान्य रहे, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया। महिला का आरोप है कि पति सिद्धार्थ गिरी, ससुर ईश्वर गिरी और सास रेखा गोस्वामी लगातार दहेज को लेकर ताने देते थे।
चार महीने की गर्भवती पत्नी को किराए के मकान में अकेला छोड़कर जाने का आरोप, पुलिस जांच शुरू
पीड़िता ने आरोप लगाया कि उससे सोने का ब्रेसलेट, बड़ा टीवी और कूलर नहीं लाने को लेकर अपमानजनक बातें कही जाती थीं। ससुराल पक्ष यह भी कहता था कि अगर बेटे की शादी कहीं और होती तो ज्यादा दहेज मिलता। महिला के मुताबिक पति उसे गाली-गलौज करता था और कई बार तलाक देकर दूसरी शादी करने की धमकी भी देता था।महिला ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान भी प्रताड़ना बंद नहीं हुई। न तो उसका ठीक से ध्यान रखा गया और न ही दवाइयों की व्यवस्था की गई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि 27 अप्रैल 2026 की रात पति ने दहेज को लेकर विवाद किया और गाली-गलौज के बाद उसे किराए के मकान में अकेला छोड़कर चला गया।
इसके बाद पीड़िता अपने भाई के साथ धमतरी जिले के ग्राम जुगदेही स्थित रिश्तेदारों के घर चली गई। महिला का आरोप है कि वहां पहुंचने के बाद भी पति ने उसकी कोई खबर नहीं ली।शिल्पा ने शिकायत में कहा है कि लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के कारण वह पूरी तरह टूट चुकी थी और आत्महत्या तक सोचने लगी थी। उसने शादी बचाने के लिए कई बार समझौते की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं बदले।महिला थाना भिलाई नगर ने शिकायत, काउंसलिंग और प्रारंभिक जांच के आधार पर पति, सास और ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।