
रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराध और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला बदमाश मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश जारी कर उसे रायपुर सहित छह अन्य जिलों की सीमाओं से तीन माह के लिए बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के अनुसार मुस्कान रात्रे लंबे समय से मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रही है। उसके खिलाफ मारपीट, धमकी, हत्या के प्रयास, अवैध गांजा बिक्री समेत 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक कार्रवाई के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं देखा गया।
मध्य जिला पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आपराधिक रिकॉर्ड, स्वतंत्र साक्षियों के बयान और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पुलिस कमिश्नर ने जिला बदर की कार्रवाई को मंजूरी दी। आदेश के तहत मुस्कान रात्रे को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा जिलों की राजस्व सीमाओं से तीन माह तक बाहर रहना होगा।
पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आरोपी के प्रभाव क्षेत्र को समाप्त कर उसके द्वारा संचालित अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। इससे क्षेत्र के नागरिकों, व्यापारियों और गवाहों में व्याप्त भय का माहौल खत्म होगा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर अवधि के दौरान यदि मुस्कान रात्रे बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कहा है कि अपराध और नशे के अवैध कारोबार में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।