राजपाल यादव को CJI की सलाह- अच्छी फिल्म बनाइए, लोगों को फिर एंटरटेन कीजिए

Spread the love
राजपाल यादव को CJI की सलाह- अच्छी फिल्म बनाइए, लोगों को फिर एंटरटेन कीजिए

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव बुधवार को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में मिली सजा के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में अभिनेता को नई फिल्म बनाकर लोगों का मनोरंजन करने और अपनी सार्वजनिक छवि फिर से बनाने की सलाह दी।

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ राजपाल यादव की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सात चेक बाउंस मामलों में दोषसिद्धि और तीन महीने की सजा को चुनौती दी गई है।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने बताया कि उनकी फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े प्रोजेक्ट में उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें आत्मसमर्पण से अंतरिम राहत देते हुए ₹5 करोड़ जमा करने की शर्त रखी थी। इसके बाद 15 सितंबर को अदालत ने कम से कम ₹2 करोड़ जमा करने का अंतिम अवसर दिया था।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से ₹1.15 करोड़ के डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट रजिस्ट्री में जमा किए गए। अदालत ने इन्हें जमा करने का निर्देश दिया। शेष ₹85 लाख की व्यवस्था के लिए अभिनेता को अपनी एक संपत्ति बेचने का समय दिया गया। अदालत को बताया गया कि संपत्ति का खरीदार तैयार है, लेकिन श्राद्ध पक्ष के कारण फिलहाल रजिस्ट्री नहीं कराना चाहता।

मेरिट पर बहस करने पर सजा बढ़ने की चेतावनी

राजपाल यादव के वकील ने दलील दी कि जिस फिल्म प्रोजेक्ट से संबंधित देनदारी का मामला है, वह एक संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) था और पूरी देनदारी अभिनेता पर डाल दी गई। इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि यदि मामले के मेरिट पर बहस की गई तो याचिका खारिज हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि तीन महीने की सजा को बढ़ाकर दो साल तक किया जा सकता है।

अदालत ने कहा कि फिलहाल शिकायतकर्ता को न्यायसंगत राहत उपलब्ध कराने के लिए कुछ रियायत दी जा रही है।

13 अक्टूबर तक ₹85 लाख जमा करने का निर्देश

CJI सूर्यकांत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव की संपत्ति के संभावित खरीदार द्वारा 13 अक्टूबर तक ₹85 लाख जमा किए जाएं। इसके बाद अदालत शिकायतकर्ता को शेष राशि के भुगतान का कार्यक्रम तय करेगी। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि यदि फिलहाल ₹2 करोड़ जमा कर दिए जाते हैं तो बाकी राशि के भुगतान के लिए तीन महीने का समय स्वीकार किया जा सकता है।

CJI ने कहा- अच्छी फिल्म बनाइए

सुनवाई समाप्त होने के बाद CJI सूर्यकांत ने राजपाल यादव से हल्के-फुल्के अंदाज में उनकी आगामी फिल्म के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि कोई अच्छी फिल्म बनाकर लोगों को दोबारा एंटरटेन करें, इससे उनकी इमेज फिर बन सकती है। CJI ने यह भी मजाकिया टिप्पणी की कि अदालत में कुछ वकील भी अच्छे अभिनेता हैं।

इससे पहले की सुनवाई में अदालत ने राजपाल यादव के बॉलीवुड अभिनेता होने का उल्लेख करते हुए उम्मीद जताई थी कि वह अदालत के समक्ष भी ‘एक्टिंग’ नहीं कर रहे होंगे। अदालत ने उस समय अंतरिम राहत जारी रखते हुए उनका पासपोर्ट जमा कराने का निर्देश दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *