​स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा: पिंक पेट्रोलिंग टीम ने 10 दुकानदारों पर की ‘कोटपा एक्ट’ के तहत कार्रवाई

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​स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों पर दुर्ग पुलिस का शिकंजा: पिंक पेट्रोलिंग टीम ने 10 दुकानदारों पर की ‘कोटपा एक्ट’ के तहत कार्रवाई

दुर्ग। स्कूली बच्चों, विशेषकर बालिकाओं और नाबालिगों को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए दुर्ग पुलिस ने एक कड़ा कदम उठाया है। दुर्ग पुलिस की ‘पिंक पेट्रोलिंग’ टीम द्वारा 28 जुलाई 2026 को जिले में “ऑपरेशन कोटपा एनफोर्समेंट” (Operation KOTPA Enforcement) चलाया गया। इसके तहत स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले 10 दुकानदारों के खिलाफ कोटपा (KOTPA) एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है


​इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना और एक तंबाकू मुक्त शैक्षणिक वातावरण विकसित करना है। अभियान के दौरान पिंक पेट्रोलिंग टीमों ने न सिर्फ कार्रवाई की, बल्कि दुकानदारों और आम नागरिकों के बीच जन-जागरूकता भी फैलाई।

पुलिस टीमों द्वारा जिले के पुरानी भिलाई, मोहन नगर, खुर्सीपार और नेवई थाना क्षेत्रों में स्थित स्कूलों के पास औचक निरीक्षण किया गया:
​थाना पुरानी भिलाई: टीम ने दुकानों के लाइसेंस की जांच की और कोटपा एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले 03 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की।
​थाना मोहन नगर: शासकीय हाई स्कूल सिकोला भाटा के समीप स्थित दुकानों की चेकिंग की गई। यहां 01 दुकानदार पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए भविष्य में विद्यालय के आसपास तंबाकू न बेचने की सख्त हिदायत दी गई।
​थाना खुर्सीपार: शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय और शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-11 के 100 गज के दायरे में विशेष निरीक्षण किया गया। इस क्षेत्र में सर्वाधिक 05 दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और उन्हें नियमों के प्रति जागरूक किया गया।
​थाना नेवई: टंकी मरोदा स्कूल और पुलगांव स्कूल के आसपास स्थित दुकानों का निरीक्षण कर 01 दुकानदार से जुर्माना (कार्रवाई शुल्क) वसूल किया गया।

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